वक्फ बोर्ड की बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा कि इस झड़प में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश की निगाह जेपीसी की बैठकों पर लगी हुई हैं। लेकिन जेपीसी की बैठकों में झगड़ा, लड़ाई, बहस और गाली गलौच चल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जेपीसी की बैठक में दो सांसदों के बीच जबरदस्त बहस हो गई। हालात काबू में ना किए जाते तो मारपीट की नौबत आ गई थी। जानकारी के अनुसार, बनर्जी ने बैठक के दौरान कथित तौर पर कांच की बोतल तोड़कर फेंकी थी, जिसकी वजह से वह घायल हो गए। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। लेकिन, उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए है।
वक्फ कैसे किया जा सकता है?
वक्फ करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे- अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हैं और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है।
कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है।