Uttarakhand: महाविद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र, शासन ने जारी किया आदेश

Uttarakhand: महाविद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र, शासन ने जारी किया आदेश

महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अब अनिवार्य कर दी गई है। राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति लगातार कम हो रही है, जिसे देखते हुए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया।

Uttarakhand News 75% attendance is mandatory in colleges April 1 in new academic session

देश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्र-छात्राएं परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। एक अप्रैल 2025 से यह व्यवस्था लागू होगी।उच्च शिक्षा सचिव डा.रंजीत कुमार सिन्हा ने जारी आदेश में कहा, शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। जो चिंता का विषय है। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति के संंबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से यह व्यवस्था है कि परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।आदेश में यह भी कहा गया है कि महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं, हर शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। उन्हें हर दिन की उपस्थिति को समर्थ पोर्टल में अपलोड करना होगा।

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